SIM Card : बदल गए SIM Card से जुड़े कई नियम, न मानने पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना

SIM Card : बदल गए SIM Card से जुड़े कई नियम, न मानने पर लगेगा 10 लाख का जुर्माना

SIM Card : हाल के समय में, अपने मोबाइल फोन की SIM Card को बदलने से जुड़े कई नियम बदल चुके हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको एक दण्ड दिया जा सकता है, जिसका मान्यता से कारण आपके बदल गए SIM कार्ड से जुड़े नए नियमों में किया जाता है।

इसके तहत, यह नियमों की एक सारांशित सूची हो सकती है:

KYC प्रक्रिया: आपको अपने नएSIM Card के लिए KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।
SIM एक्टिवेशन: आपका नयाSIM Card एक्टिवेट करने के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा, जैसे कि आपको नए SIM को आपके मोबाइल फोन में दर्ज करना होगा और उसके बाद कुछ कदम अनुसरण करने होंगे।
टैरिफ और प्लान बदलाव: यदि आपके नए SIM Card  से जुड़ा कोई नया टैरिफ या प्लान हो, तो आपको उसके बारे में समय-समय पर जानकारी प्राप्त करना चाहिए।
संदेशों का पालन: यदि आपके नए SIM कार्ड से जुड़े संदेश या जानकारी के किसी नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपको दंड दिया जा सकता है।
सिम कार्ड की सुरक्षा: आपको अपने SIM Card  की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और अवैध तरीके से नए SIM Card  का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको दंड दिया जा सकता है, जिसकी राशि 10 लाख रुपये तक हो सकती है। इसलिए, सिम कार्ड के साथ जुड़े नए नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अब सिम कनेक्शन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में व्यापार कर रहे करीब 67,000 सिम कार्ड डीलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड को पूरी तरह से रोकने के लिए सिम कार्ड डीलर को सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया है।

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अब नहीं मिलेंगे थोक में कनेक्शन
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि देश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम को कम करने के लिए SIM Card  डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही थोक में सिम देने वाले डीलरों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री द्वारा जानकारी दी गई है कि देश भर में करीब 52 लाख सिम कनेक्शन को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही 67000 से उन डीलर को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मई 2023 से लेकर अब तक सिम डीलरों के खिलाफ 300 FIR दर्ज की गई है।

इन पर लगेगा लाखों का जुर्माना
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि व्हाट्सएप ने खुद 66000 सिम कनेक्शन को बंद कर दिया है। यह सभी लोग धोखाधड़ी और गलत काम कर रहे थे। लेकिन अब हमने फ्रॉड को रोकने के लिए पुलिस वेरीफिकेशन का नियम अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा उन लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

मिलेगा पुलिस वेरिफिकेशन का समय
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि देश में 10 लाख सिम डीलर है और उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने इन डीलरों को थोक में सिम देने के लिए भी बंद कर दिया है। इसकी जगह पर व्यवसाय कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी। इसके साथ ही KYC करवाना भी जरूरी कर दिया है।

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